Tuesday, October 20th, 2026

221 नग हीरा के साथ तस्कर गिरफ्तार

गरियाबंद
सभी प्रकार की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये पुलिस कप्तान भोजराज पटेल द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने की जो शुरूआत हुई है उसके चलते वन्य प्राणियों,नशीले पदार्थ,अवैध शराब जैसे मामलों पुलिस नजर रखे हुए थी लेकिन बुधवार को पुलिस के हाथों उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब व्यक्ति लगभग 23 लाख रुपए मूल्य के 221 नग हीरे अपनी बाईक पर लेकर निकला था जिसे पुलिस ने मुखबीर से मिली सूचना पर धर दबोचा।

प्राप्त समाचारों के अनुसार छूरा के थाना प्रभारी संतोष भुआर्य को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटर सायकल में अवैध रूप से हीरा खनिज पत्थर लेकर जिला महासमुंद से बागबाहरा दुहलू होते हुए मोंगरा चरोदा की ओर आ रहा है। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी ने तत्काल अपने वरिष्ठ अफसरों को इससे अवगत कराया। पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा एवं गरियाबंद पुलिस कप्तान भोजराम पटेल के दिशा निर्देशन , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ,संतोष महतो के मार्गदर्शन तथा उपपुलिस अधीक्षक मुख्यालय टी आर कंवर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी छुरा निरीक्षक संतोष भुआर्य के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन कर सूचना की तस्दीकी की आरोपी की पकडऩे के लिये घेरेबंदी की योजना बनाई।

छुरा रोड में टेडगीनाला ग्राम मोंगरा के पास घेराबंदी किया गया जहां कुछ देर पश्चात् मुखबिर के बताये हुलिया एवं परिधान पहने हुए व्यक्ति कोमाखान रोड की तरफ से मोटर सायकल से आते दिखाई दिया जिसे पुलिस के इशारे से रोककर पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम अरविंद प्रधान पिता धनुर्जय प्रधान निवासी ग्राम चिखली थाना पिथौरा जिला महासमुंद निवासी बताया। पुलिस ने अरविंद प्रधान के पैजामा तलाशी एवं उसके मोटर सायकल की तलाशी ली गई। तलाशी दौरान अरविंद प्रधान के पहने हुए बंगाली के बांये तरफ के जेब में एक सफेद रंग के लिफाफा में 221 नग छोटे बड़े कीमती हीरा खनिज पत्थर रखे मिला। उक्त कीमती हीरा खनिज पत्थर के संबंध में आरोपी अरविंद प्रधान ने पूछताछ करने पर बताया कि उसने ये हीरा पत्थर को प्रतिबंधित क्षेत्र पायलीखण्ड से लेकर आ रहा है। आरोपी के कब्जे से 221 नग कीमती हीरा खनिज पत्थर कीमती 22,10,000 रुपए , एक नग मोटर सायकल हीरोहोण्डा क्रमांक सीजी 06 के 9658 जिसकी कीमत 30,000 रुपए , एक नग की पेड मोबाईल सैमसंग कंपनी का कीमती 500 रुपए एवं नगदी रकम 1500 रुपए जप्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी अरविंद प्रधान के विरूद्ध अपराध धारा 379 भादवि 0 4 ( 21 ) माईनिंग एक्ट पंजीबद्ध कर कर मामले की विवेचना शुरू की। पुलिस ने आरोपी अरविंद प्रधान को न्यायिक रिमांड पर गरियाबंद जेल दिया।

 

Source : Agency

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